रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुये रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे
धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में किया संशोधन
दमोह/ब्यूरो
राज्य शासन ने कोरोना वायरस को संपूर्ण राज्य के लिये संक्रमण रोग घोषित किया है, जिसके तारतम्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश दमोह जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत जारी किया गया था जो वर्तमान में प्रभावशील है। राज्य शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार पूर्व में 04 जून को जारी आदेश में आंशिक संशोधन कर आदेश जारी किये है।
जारी आदेशानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम हाल अपनी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचलित किये जा सकेंगे। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम, अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमा घर एवं थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। सिनेमा घर संचालक को कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित कराना होगा।
यह है खास-कोरोना कर्फ्यू अनलॉक आदेश में आंशिक संशोधन
इसी प्रकार समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सू्क्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्ष्मता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण प्रतिविधियां सतत चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेंटर्स 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुये खुल सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुये रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम संख्या 100 हो सकेगी। इस प्रयोजन के लिये आयोजक को संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन के पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है, गतिविधियों संचालित किये जाने में राज्य शासन द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन अनिवार्य होगा।

