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July 17, 2026
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मध्यप्रदेश

जिला दण्डाधिकारी ने किया कोरोना कर्फ्यू में दी गई छूटों एवं प्रतिबंधों को लेकर संशोधित आदेश जारी

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जबलपुर/ब्यूरो

जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने राज्य शासन के गृह विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कोरोना कर्फ्यू में दी गई छूटों और प्रतिबंधों से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आज गुरूवार को संशोधित आदेश जारी किया है। यह आदेश 31 जुलाई की अर्धरात्रि तक प्रभावशील रहेगा। इसके तहत जिले के नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से प्रात: 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा।
कलेक्टर शर्मा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरजंन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, उनका आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
स्कूल एवं कॉलेज खोले जाने के संबंध में सम्बंधित विभागों द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे। आदेश जारी होने तक स्कूल एवं कॉलेज बंद रहेंगे। साथ ही समस्त कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। सभी धार्मिक और पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा।

यह भी पढ़े- कलेक्टर ने किया ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण


सिनेमा घर एवं थियेटर 50 प्रतिशत की सीमा तक खुलेंगे
समस्त प्रकार की दुकानें, व्यवसायिक, प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमा घर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। सिनेमा घर संचालक को कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन कराना अनिवार्य होगा।
औद्योगिक इकाईयाँ पूरी क्षमता से काम करेंगी
समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियाँ सतत् चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेंटर्स 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुये खोले जा सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।
रेस्टोरेंट सौ-प्रतिशत क्षमता से सशर्त खुलेंगे
समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुये रात्रि 10 बजे तक खोले जा सकेंगे।
विवाह कार्यक्रम में अधिकतम सौ लोग ही होंगे शामिल
विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकम संख्या 100 हो सकेंगी। इस प्रयोजन के लिये आयोजक को संबंधित एस.डी.एम. को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से दो दिवस पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। इसके अलावा अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति संबंधित एस.डी.एम. द्वारा दी जा सकेंगी।
रूल ऑफ सिक्स
अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर छह से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अंतर्राज्जीय तथा राज्यांतरित व्यक्तियों, माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध जारी रहेगा। जिले के नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से प्रात: 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विहित धाराओं तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 31 जुलाई की अर्धरात्रि तक लागू रहेगा।

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