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July 16, 2026
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मध्यप्रदेश

बर्खास्त: चार रोजगार सहायकों को किया बर्खास्त

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चार रोजगार सहायकों को किया बर्खास्त
पांच पर एफआईआर, 70 अधिकारियों-कर्मचारियों को नोटिस

जबलपुर / ब्यूरो

शासकीय राशि के दुरूपयोग और गबन करने के आरोप में चार ग्राम पंचायत सचिवों के निलंबन की कार्यवाही के साथ-साथ विकास कार्यों एवं शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर जिला पंचायत की सीईओ रिजु बाफना चार रोजगार सहायकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर की जा रही कार्यवाही के तहत सेवा से बर्खास्त किये गये रोजगार सहायकों में जनपद पंचायत शहपुरा की ग्राम पंचायत सुनाचार का रोजगार सहायक रामप्रसाद, जनपद पंचायत पाटन की ग्राम पंचायत भरतरी का रोजगार सहायक अमित कुमार श्रीवास्तव, जनपद पंचायत शहपुरा की ग्राम पंचायत गुबराकलां में पदस्थ रोजगार सहायक रोहित शर्मा तथा जनपद पंचायत शहपुरा की ही ग्राम पंचायत रमखिरिया का रोजगार सहायक अनूप राज शामिल है।

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रोजगार सहायकों की बर्खास्तगी की यह कार्यवाही मनरेगा योजना के तहत ईओएल सर्वे का कार्य पूरा न करने के कारण की गई है। बर्खास्तगी की कार्यवाही के पहले चारों रोजगार सहायकों को नोटिस जारी कर जिला पंचायत की सीईओ के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिये गये थे। इनमें से अनूप राज, रोहित शर्मा एवं रामप्रसाद द्वारा तय दिन और समय पर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि ग्राम पंचायत भरतरी का रोजगार सहायक अमित कुमार श्रीवास्तव के स्पष्टीकरण संतोष जनक नहीं पाया गया।


चारों रोजगार सहायक की सेवा समाप्त करने के आदेश जिला पंचायत की सीईओ द्वारा आज शाम जारी कर दिये गये हैं।
पांच के विरूद्ध एफआईआर, सत्तर कर्मचारियों-अधिकारियों को नोटिस
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर शासकीय राशि के दुरूपयोग और गबन करने तथा विकास कार्यों और शासन की जनहितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर की जा रही कार्यवाही के तहत पांच ग्राम पंचायत सचिवों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई जा रही है। इसके अलावा जिले में पदस्थ ग्रामीण विकास विभाग के सत्तर कर्मचारियों-अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये है।
जिन पंचायत सचिवों के विरूद्ध पुलिस थाने में शासकीय राशि के दुरूपयोग और गबन करने तथा वसूली के आदेश के बावजूद राशि वापस नहीं करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है उनमें कुण्डम जनपद के ग्राम पंचायत बरखेड़ा का सचिव भाग सिंह, कुण्डम जनपद की ही ग्राम पंचायत सरौली का सचिव गुलाब तेकाम, पनागर जनपद की ग्राम पंचायत महगवां परियट का सचिव कमलेश पटैल, जबलपुर जनपद की ग्राम पंचायत मगरधा का सचिव दिमाग सिंह तथा शहपुरा जनपद की ग्राम पंचायत धरतीकछार का सचिव ज्ञानेन्द्र सिंह शामिल है। इन पंचायत सचिवों से शासकीय राशि के दुरूपयोग और गबन के मामलों में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी न्यायालय द्वारा पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत क्रमश: 1 लाख 20 हजार 940 रूपये, 21 हजार 250 रूपये, 81 हजार 206 रूपये, 2 लाख 62 हजार 531 रूपये तथा 30 हजार रूपये की वसूली के आदेश जारी किये गये थें।
लापरवाही बरतने वालों पर जारी रहेगी कार्यवाही


कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कहा है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं शासकीय राशि के दुरूपयोग एवं गबन करने वाले अधिकारयों-कर्मचारियों पर निलंबन, बर्खास्तगी और अनुशासनात्मक कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। शासकीय योजनाओं एवं विकास कार्यों के क्रियान्वयन मंत लापरवाही बरतने पर जिन कर्मचारियों-अधिकारियों को नोटिस जारी किये गये हैं, उनमें ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक से लेकर जनपद पंचायतों में पदस्थ उपयंत्री, स्वच्छता मिशन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के ब्लॉक को-आर्डिनेटर तथा ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारी शामिल है।


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