भोपाल/ब्यूरो
मध्यप्रदेश पंचायत राज संचालनालय ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 14 दिसंबर को कराए जाने वाले आरक्षण प्रक्रिया को फिलहाल टाल दिया है, अब आरक्षण की कार्रवाई 18 दिसंबर को वाल्मी में होगी. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सोमवार को आरक्षण का कार्यक्रम स्थगित करने का आदेश जारी किया था. प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान होने के बाद सभी जिलों में सोमवार से नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 13 से 20 दिसंबर के बीच पहले और दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया जाना है, पहले चरण का मतदान 6 जनवरी को होना है, इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव कराए जाएंगे।
सर्वोच्च न्यायालय में आज 2 बजे होगी सुनवाई:
पंचायत चुनाव पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, महाराष्ट्र सरकार के OBC आरक्षण बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर याचिका के साथ ही मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन नहीं करने वाली याचिका की भी सुनवाई होनी है, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी, कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है. ग्वालियर खंडपीठ का निर्णय आने के बाद कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर ने 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, इस याचिका की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण ठाकुर कर रहे हैं।