जिला एवं तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत
के आयोजन हेतु 67 खंडपीठ गठित
नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 को
जबलपुर/सजल सिंघई
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तहसील न्यायालय तक शनिवार 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा तथा इसी क्रम में जिला एवं तहसील न्यायालय सिहोरा तथा पाटन में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इन सभी के लिए कुल 67 खंडपीठों का गठन किया गया है।
इस नेशनल लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, चेक बाउंस, विद्युत अधिनियम, जलकर, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम न्यायालय, भूमि अधिग्रहण, बैंक रिकवरी, राजस्व प्रकरण (न्यायालयों लंबित) तथा राजीनामा योग्य न्यायालयों में लंबित एवं ऐसे प्रकरण जिनमें विवाद है परन्तु न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, उनका निराकरण आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में बैंक रिकवरी प्रकरणों, विद्युत के प्रकरणों तथा नगर निगम के जलकर के प्रकरणों में समय-समय पर शासन के निर्देशानुसार विशेष छूट का लाभ दिया जावेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीष सिंह ठाकुर ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला न्यायालय जबलपुर एवं तहसील न्यायालय सिहोरा व पाटन में कुल 67 खंडपीठों का गठन किया गया है। पक्षकारों से अपील है कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरणों का निराकरण कराकर लोक अदालत का समुचित लाभ उठावें।