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September 11, 2026
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मध्यप्रदेश

लंबित गबन एवं धोखाधड़ी के प्रकरणों की बसूली की जानकारी दें- कलेक्टर

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सहकारी समितियों में लंबित गबन धोखाधड़ी के प्रकरणों पर वसूली कर अवगत करायें, समीक्षा बैठक में दिये गये अहम दिशा निर्देश
दमोह/भारती शर्मा

सहकारी समितियों में पूर्व से लंबित गबन धोखाधड़ी के प्रकरणों की वसूली एवं समीक्षा के संबंध में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में सहकारी समितियों के 23 प्रकरण के अलावा जो भी प्रकरण है, वसूली कर उन्हें सूचित किया जायें। अधिकारियों से कहा है गबन का मामला है, तो जितने भी इस मामले में शामिल है, उनके विरूद्ध प्रकरण दर्ज कराये जायें। बैठक में जी.एम. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

अधिकारियों से कहा है कि इस तरह के मामलों में चुनी हुई समिति है, उन्हें अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई की जायें। साथ ही कहा है कि किसी का इन मामलों में शामिल (इनवाल्वमेंट) होना पाया जाता है, उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायें। आयोजित बैठक में महाप्रबंधक एस.के. कनोजिया ने बताया सहकारी समितियों के 23 प्रकरण जो वर्ष 1986 से 2014 तक के 71 लाख वसूली योग्य प्रकरण है, जिसमें 18 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की गई तथा 10 कर्मचारियों पर पुलिस प्रकरण दर्ज किया गया है। 05 प्रकरणों में न्यायालय से सजा एवं अर्थदण्ड लगाया गया है, कुल वसूली योगय राशि 71 लाख शेष है, जिसकी वसूली हेतु आरआरसी जारी कराकर राशि वसूली हेतु निर्देश दिये गये।

यह भी निर्देश दिये है कि किसी भी गबन धोखाधड़ी के लिए केवल एक व्यक्ति पर कार्रवाही न करते हुए सामूहिक रूप से सभी पर कार्यवाही की जायें, समिति के पदाधिकारियों पर भी कार्रवाही की जानी चाहिए। गबन धोखाधड़ी की राशि की वसूली हेतु सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं एवं महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कार्यवाही के निर्देश दिये गये।


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