प्रदूषणकारी उद्योग नगर निगम सीमा से होगें बाहर -कलेक्टर सिंह
सागर/अभिलाष पवार
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशानुसार नॉन अटेनमेंट सिटीज में प्रदूषणकारी उद्योगों को नगर निगम सीमा से बाहर विस्थापित करने के निर्देश दिये गये हैं। विकास योजनाओं में आवासीय क्षेत्रों में स्थित प्रदूषणकारी एवं गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयों को नगरीय क्षेत्रों से बाहर शिफ्ट करने की कार्ययोजना विकास योजना पुनर्विलोकन में समाहित किया गया है।
कलेक्टर दीपक सिंह ने कहा कि, समस्त प्रदूषणकारी उद्योग नगर निगम सीमा से बाहर विस्थापित किए जाएँगे। सोमवार को सागर विकास योजना-2031 के पुनर्विलोकन हेतु विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई।
बैठक में बस स्टैण्ड को राजघाट मार्ग पर प्रस्तावित करने, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (बायपास, रिंगरोड, सुपर कॉरिडोर) सागर शहर के बाहर विकसित करने, विकास योजना में भूमि उपयोग उपांतरण, ग्राम बामोरा में प्रस्तावित बस स्टैंड के स्थान पर शासन द्वारा आवंटित भूमि , आमोद-प्रमोद भूमि उपयोग के अंतर्गत स्टेडियम प्रस्तावित करने के संबंध में चर्चा की गई। इसी प्रकार स्मार्ट रोड के प्रावधान एवं समेकित विकास पर भी विस्तृत चर्चा की गई।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दिव्या सिंह, विधायक शैलेन्द्र जैन, नगर निगम कमिश्नर आर पी अहिरवार, जिला पंचायत सी ई ओ श्री इच्छित गढ़पाले,डी एफ ओ वेनीप्रसाद दोतानिया,स्मार्ट सिटी सी ई ओ राहुल सिंह,लोक निर्माण विभाग के ई ई हरिशंकर जैसवाल,टी एंड पी सी के आर के पांडेय सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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