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Madhya Pradesh
October 18, 2026
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मध्यप्रदेश

जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए अहम फैसले

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जिला आपदा प्रबंधन समिति का निर्णय प्रातः 10 से शाम 7 बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी,शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे
जिम प्रातः 6 से 10 और शाम 6 से 8 बजे तक
रेस्टोरेंट और होटल 50 फीसदी क्षमता से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे

छतरपुर,(मोहम्मद साजिद)-जिला आपदा प्रबंधन समिति छतरपुर की बैठक कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्षा में सम्पन्न हुई। बैठक में पूर्व मंत्री श्रीमती ललिता यादव, कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा सहित आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य उपस्थित रहे। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी एक सप्ताह तक प्रातः 10 से शाम 7 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेगीं, शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे। जिम प्रातः 6 से 10 बजे तक और शाम 6 से रात्रि 8 बजे तक खोलें जा सकेंगे। रेस्टोरेंट और होटल 50 फीसदी क्षमता के साथ रात्रि 9 बजे तक खुल सकेंगे। शासन द्वारा लिए गए निर्णयानुसार शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार की प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। जो दुकानदान और उनके कर्मचारियों द्वारा कोविड टीकाकरण नही कराया गया है उनकी दुकानें बंद करायी जाएगी।

जहां शादी के आयोजन होंगे वहां के सभी कर्मियों का कोविड टीकाकरण होना अनिवार्य होगा अन्यथा शादी की अनुमती नहीं होगी

मैरिज गार्डन सहित अन्य विवाह स्थलों की बुकिंग कराने वाले व्यक्ति के लिए जरुरी है कि वह मैरिज गार्डन एवं विवाह स्थल के आयोजनकर्ता और उनके समस्त कर्मचारियों का कोविड टीकाकरण होने संबंधी जानकारी का प्रमाण देखने के बाद ही आयोजन स्थल तय करें। इसी तरह शादी में खाना बनाने वाले और अन्य तैयारियों में जिन कर्मचारियों की सेवा ली जाती है उन सभी का कोविड टीकाकरण का प्रमाण-पत्र भी देखें। यदि टीकाकरण नही कराने की जानकारी पाई जाती है तो ऐसे स्थानों पर विवाह नहीं करें। जिला प्रशासन द्वारा आकस्मिक जांच की जाएगी और जहां आयोजनकर्ता और उनके कर्मचारियों का कोविड टीकाकरण होना नही पाया जाता है वहां शादी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
शादी की रस्म में दोनों पक्षों से केवल और केवल 20-20 व्यक्ति मौजूद रह सकेंगे, इनके लिए भी जरुरी है कि इन्हें पहले कोविड टेस्ट कराना होगा और शादी में शामिल होने वाले लोगों के पास कोविड टीकाकरण कराया गया है का प्रमाण-पत्र भी रहना जरुरी होगा।

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