रेलवे कोर्ट कैंप में 395 मामलों की सुनवाई, 4.17 लाख रुपए का जुर्माना वसूला
इटारसी, 2 मई 2025
इटारसी रेलवे स्टेशन पर आज रेलवे अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरणों की सुनवाई हेतु विशेष कोर्ट कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता रेलवे मजिस्ट्रेट भोपाल श्री अनुराग खरे ने की।
इस दौरान बैतूल, हरदा, रानी कमलापति, भोपाल और इटारसी आरपीएफ द्वारा दर्ज कुल 395 मामलों में सुनवाई की गई, जिनमें रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उल्लंघनों के आधार पर कुल ₹4,17,590 का जुर्माना लगाया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरपीएफ बैतूल से 17, हरदा से 03, रानी कमलापति से 03, भोपाल से 22 तथा इटारसी आरपीएफ से सर्वाधिक 350 प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे।
इन मामलों में मुख्य रूप से बिना टिकट यात्रा, महिला कोच तथा विकलांग कोच में अनाधिकृत यात्रियों की उपस्थिति, रेल परिसर में अशांति फैलाना, अवैध वेंडिंग, तथा चेन पुलिंग जैसे अपराध शामिल थे।
रेलवे प्रशासन द्वारा ऐसे कोर्ट कैंप से अपराध पर नियंत्रण और यात्रियों में जवाबदेही बढ़ रही है, साथ ही रेलवे नियमों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने में मदद मिल रही है।
@YM_Dharm