पाटन/संवाददाता
देशी शराब दुकान नया बस स्टैंड पाटन के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिला, जिसके चलते आज भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी पाटन के समक्ष एक ज्ञापन दिया गया।
ज्ञात हो कि आबकारी बर्ष 2022-23 में नया बस स्टैंड पाटन के सामने एक नई शराब दुकान खोली गई है जो पुलिस थाना पाटन के बाजू से स्थित है जहाँ स्टेट हाई वे पर आए दिन तमाशा लगा रहता है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिक रही अवैद्ध शराब को ले कर उक्त ज्ञापन दिया गया है।
ज्ञापन देने वालों का कहना है कि जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं आबकारी नीति के नियमों के मुताबिक शराब दुकान सार्वजनिक स्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर, स्कूल एवं हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए किंतु नव निर्मित शराब दुकान नया बस स्टैंड पाटन पुलिस थाना, बस स्टैंड, मंदिर एवं मध्य प्रदेश स्टेट हाइवे से मात्र 5 मीटर की दूरी पर स्थित है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्पष्ट उलंघन है। किंतु पाटन प्रशासन अपनी आंखों में नींबू का रस निचोड़ कर बैठा हुआ है और कोई भी जायज कार्यवाही करने से बच रहा है अब इसका कारण जो भी हो।