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April 16, 2026
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मध्यप्रदेश

बड़ा आदेश: वैक्सीन नहीं तो वेतन नहीं

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बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स का नहीं होगा वेतन आहरित,कलेक्टर के स्पष्ट निर्देश
सागर/ब्यूरो

कलेक्टर दीपक आर्य ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि, फ्रंटलाइन वर्कर तथा हेल्थ केयर वर्कर के अंतर्गत आने वाले शासकीय सेवकों को बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के बाद ही संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी वेतन आहरण के लिए ट्रेजरी ऑफिसर को बिल प्रस्तुत कर सकेगा।

उल्लेखनीय है कि, कोविड- 19 को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार के निर्देशानुसार समस्त हेल्थ केयर वर्कर एवं फ्रंट लाईन वर्करों को को-वैक्सीन एवं कोवी-शील्ड का तीसरी डोज (प्रिकॉशन डोज) लगवाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

उक्त संबंध में कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा प्रतिदिन वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की जा रही है। परंतु यह देखने में आ रहा है कि, हेल्थ केयर वर्कर एवं फ्रंट लाईन वर्करों के द्वारा प्रिकॉशन डोज नहीं लगवाया गया है। अतः समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि कोविड- 19 महामारी की रोकथाम में कार्यरत हेल्थ केयर वर्कर एवं फ्रंट लाईन वर्करों का वेतन तब तक आहरित न किया जाये जब तक वे वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र नहीं जमा करवाते। घोषणा में उल्लेखित हो कि उनके द्वारा बूस्टर डोज लगवा लिया गया है अथवा वह अभी तक प्रिकॉशन डोज के लिये ड्यू नहीं हुये हैं।


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