भोपाल / ब्यूरो
रात 10 बजे तक हो सकेंगे गरबा, समेत अन्य कार्यक्रम। डी जे को भी अनुमति। केबिनेट में मुख्यमंत्री का एलान।
शिवराज कैबिनेट के फैसले- कोविड गाइड लाइन के अनुसार पंडाल, कमर्शियल आयोजन पर प्रतिबंध, 15 अक्टूबर के बाद 100 प्रतिशत क्षमता से खुलेंगे जिम, क्लब, कालोनियों में गरबा आयोजन की अनुमति, डीजे बैंड की रात दस बजे तक अनुमति, धार्मिक स्थल पर एक समय में सीमित संख्या में लोग उपस्थिति हो सकेंगे।
कालोनी सोसायटी में रावण दहन की अनुमति, नवरात्रों और दुर्गा उत्सव में डीजे बजाने की दी गई छूट, चल समारोह पर रहेगा प्रतिबंध।विवाह समारोह में भी 300 लोगों के शामिल होने की छूट, अंतिम संस्कार में 200 लोग। कोचिंग सेंटर जिम 100% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे, कोविड गाइडलाइन के साथ मनेगा दुर्गा उत्सव।

