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September 12, 2026
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मध्यप्रदेश

अवैध परिवहन पर कलेक्टर की मार

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खनिज के अवैध परिवहन के तीन प्रकरणों में 2 लाख 12 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित

जबलपुर / ब्यूरो

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने खनिज के अवैध परिवहन के तीन अलग-अलग प्रकरणों में आदेश जारी कर 2 लाख 12 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। तीनों प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित थे।


इन प्रकरणों से खनिज निरीक्षक द्वारा 21 जुलाई 2021 को आकस्मिक जांच के दौरान जबलपुर तहसील के ग्राम घाना में रेत का अवैध परिवहन करते पकड़े गये डम्फर क्रमांक एमपी 20 जीए 5834 के वाहन चालक नरेश कुशवाहा पर 12 हजार रुपये, तहसीलदार पाटन द्वारा 31 जुलाई 2021 को आकस्मिक जांच में रेत का अवैध परिवहन करते पकड़े गये हाईवा वाहन क्रमांक एमपी 20 एचबी 9434 पर वाहन चालक नोखेलाल अहिरवार निवासी चूल्हा गोलाई नारायणपुर बरगी एवं वाहन स्वामी राजेश जैन पर 1 लाख रुपये तथा तहसीलदार पाटन द्वारा ही 31 जुलाई 2021 को आकस्मिक जांच में रेत का अवैध परिवहन करते पकड़े गये हाइवा क्रमांक एमपी 20 एचबी 8808 के चालक प्रदीप कुमार गौंड निवासी बिलपठार तहसील शहपुरा एवं वाहन मालिक सैफ अली व मोनू सिंह ठाकुर पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।


तीनों प्रकरणों में रेत का अवैध परिवहन करते पाये गये वाहनों को जप्त कर लिया गया था। कलेक्टर ने रेत के अवैध परिवहन के अर्थदंड की राशि शासन के खाते में जमा करने पर जप्त किये गये वाहनों को उनके वैध स्वामी को प्रदान करने के निर्देश खनिज अधिकारी को दिये हैं।


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