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March 7, 2026
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मध्यप्रदेश

एसडीएम ने कराया पिता-पुत्र का मिलन

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एक घण्टे के भीतर हुआ पिता-पुत्र के बीच के विवाद का सुखद पटाक्षेप

जबलपुर / ब्यूरो

एसडीएम कोर्ट सिहोरा में आज माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम के तहत दर्ज एक प्रकरण का एक घण्टे के भीतर सुखद पटाक्षेप हुआ।
एसडीएम सिहोरा आशीष पाण्डे के अनुसार ग्राम नन्हवारा मझौली निवासी 76 वर्षीय भूरेलाल चौहान का पुत्र नारायण चौहान व पुत्र वधु लक्ष्मी बाई के बीच संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद निराकरण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से एसडीएम कोर्ट सिहोरा को आज सोमवार को ही प्राप्त हुआ था।
श्री पाण्डे ने बताया कि कोर्ट में प्रकरण पेश होते ही तत्काल सुनवाई के लिये भूरेलाल तथा उनके पुत्र एवं पुत्र वधु को बुलाया गया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बयान लिये गये और उन्हें अलग से बुलाकर मिलजुलकर रहने की समझाईश दी गई। श्री पाण्डे ने बताया कि उनके द्वारा अलग-अलग बुलाकर समझाईश देने का परिणाम यह निकला कि इसके तुरंत बाद जब दोनों पक्षों को एकसाथ बुलाया गया तो उन सभी की आंखों से खुशी के आंसू निकल आये। इस मौके पर पुत्र नारायण चौहान और पुत्र वधु लक्ष्मी बाई ने भूरेलाल से पैर धोकर अपनी गलितयों के लिये माफी भी मांगी। श्री भूरेलाल ने भी सभी गिले-शिकवों को दरकिनार करते हुये अतीत में उनके साथ किये गये व्यवहार को भूला देने का निश्चय किया तथा पुत्र और पुत्र वधु के साथ राजीखुशी वापस अपने घर के लिये रवाना हुये।
एसडीएम सिहोरा के मुताबिक भूरेलाल ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिये आवेदन में पुत्र और पुत्र वधु द्वारा उसके साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार की शिकायत की थी। भूलेलाल ने बताया कि अपनी जमीन बेचकर उसने मकान बनवाया, नाती-नतरों को पढ़ाया लिखाया और उनकी शादी भी कराई। जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो उसी को उनके घर में सुकून से रहने नहीं दिया जा रहा है।


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