35.3 C
Madhya Pradesh
May 21, 2024
Bundeli Khabar
Home » तीनबत्ती व कटरा क्षेत्र में अभी दो महीने और लागू रहेगी धारा 144
मध्यप्रदेश

तीनबत्ती व कटरा क्षेत्र में अभी दो महीने और लागू रहेगी धारा 144

तीनबत्ती व कटरा क्षेत्र में धारा 144 की अवधि दो महीने बढाई गई
सागर/अभिलाष पवार
न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के प्रकरण में पक्षकार गौरमूर्ति व्यापारी संघ तीन बत्ती सागर द्वारा अध्यक्ष देवेन्द्र कुमार जैन निवासी गांधी चौक वार्ड सागर विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी ( सिटी ) सागर , पुलिस अधीक्षक ( नगर ) सागर , आयुक्त नगर पालिक निगम सागर में पारित आदेश 14 जुलाई 2019 के अनुसार उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत जनहित याचिका में पारित आदेश 3 नवम्बर 2018 में दिये गये आदेशानुसार सागर नगर के गौरमूर्ति तीन वत्ती क्षेत्र में आए दिन राजनीतिक सभाओं के साथ धरना प्रदर्शन , आंदोलन चक्का जाम , होने से शहर के समस्त वर्ग यथा व्यापारी , विद्यार्थी , सामान्य जन , वित्तीय संस्थाएं , अधिवक्ता , कर्मचारी आदि प्रभावित होते हैं व शहर की यातायात व्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है । नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन भी इस व्यवस्था के कारण होता है । जनहित याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा उचित ठहराते हुए प्रांरभिक सुनवाई में ही अंतिम रूप से निराकृत कर जिला मजिस्ट्रेट सागर को आदेश 3 नवम्बर 2018 में यह निर्देश दिये गये है कि इस समस्या का विधि अनुरूप निराकरण किया जावे । उक्त निर्देश के परिपालन में 12 मार्च 2021 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया था।
तीन बत्ती सागर स्थित गौरमूर्ति के चारों तरफ जो फेसिंग है उसके भीतर पांच से अधिक व्यक्ति गौर जयंती 26 नवम्बर के अलावा कभी भी एक साथ एकत्रित नही होगें । यदि कोई विशेष आयोजन होगा तो आवेदन करने पर तथा सिटी मजिस्ट्रेट सागर एवं सी.एस.पी. की अनुशंसा पर छूट दी जा सकेगी ।
तीन वत्ती गौरमूर्ति जामा मस्जिद तक सभा , जुलूस , पुतलादहन , धरना , चक्काजाम , प्रदर्शन , मशाल जुलूस , श्रृंखलाबद्ध अनशन एवं मंच निर्माण नहीं होगा । माईक , डीजे एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । धार्मिक कार्यक्रम जुलूस आदि के समय एस.डी.एम. ( सिटी ) एवं सी.एस.पी. की अनुशंसा पर कुछ समय के लिये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा छूट दी जा सकेगी ।
कटरा जामा मस्जिद से विजय टाकीज चौराहा , कटरा जामा मस्जिद से राधा टाकीज तिराहा , कटरा जामा मस्जिद से नमक मंडी रजा तिराहा तक के क्षेत्र में धरना , जुलूस , सभा आदि करने तथा लाउड स्पीकर के उपयोग आदि के लिये सी.एस.पी. की अनुशंसा पर एस.डी.एम. ( सिटी ) की पूर्व अनुमति प्राप्त कर किया जाना आवश्यक होगा । परन्तु डी.जे. पर पूर्णप्रतिबंध रहेगा । आदेश की वैधता 12 मार्च 2021 से दो माह की अवधि तक थी तथा आदेश में यह भी प्रावधान रखा गया था कि इसमें आवश्यकतानुसार अग्रेत्तर अवधि के लिए समयावधि की वृद्धि की जा सकेगी । धारा 144 के आगामी माहों में वृद्धि किये जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक सागर से अभिमत लिया गया । पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा प्रतिवेदित किया है कि थाना कोतवाली का संपूर्ण क्षेत्र शहरी एवं संकीण रास्तो से निर्मित है एवं शहर का अति महत्वपूर्ण / मुख्य बाजार होने से गौर मूर्ति से राधा तिराहा नमक मंडी से विजय टाकीज तिराहा जिसमें परकोटा गउघाट से ही यातायात का काफी दबाब रहता है एवं वर्ष में पड़ने वाले समस्त धार्मिक त्यौहारों आदि के दौरान निकलने वाले जूलूस एवं विशिष्ठ व्यक्तियों के आगमन से काफी यातायात प्रभावित होता है जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एवं यातायात पूरी तरह से अस्तव्यस्त हो जाता है एवं शहरी क्षेत्र होने से सभी राजनैतिक पार्टियों द्वारा अपना – अपना प्रदर्शन किया जाना संभव है जिससे आम जनमानस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है । उपरोक्त क्षेत्रों पर धारा 144 जा.फी. की समय सीमा में वृद्धि किये जाने की अनुशंसा की गई है । नगर दण्डाधिकारी सागर जिला सागर द्वारा प्रतिवेदित किया है कि गौर मूर्ति क्षेत्र ( तीनबत्ती क्षेत्र ) से कटरा जामा मस्जिद , राधा तिराहा , नमक मण्डी , विजय टाकीज तिराहा , परकोटा , गऊघाट से ही यातायात का काफी दबाब रहता है एवं समस्त धार्मिक त्योहारों आदि के दौरान निकलने वाले जूलुसों एवं विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन से यातायात काफी प्रभावित होता है , जिससे आम जनमानस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एवं यातायात पूरी तरह से अस्त – व्यस्त हो जाता है । आमजन नागरिकों की सुविधा को देखते हुये उपरोक्त क्षेत्रों पर धारा 144 जा.फौ. की समय सीमा में वृद्धि किये जाने की अनुशंसा की गई है । पुलिस अधीक्षक सागर , नगर दण्डाधिकारी सागर के प्रतिवेदन पर गौरमूर्ति से कटरा जामा मस्जिद , कटरा जामा मस्जिद से विजय टाकीज चौराहा , कटरा जामा मस्जिद से राधा टाकीज तिराहा , कटरा जामा मस्जिद से नमक मंडी रजा तिराहा तक के क्षेत्र में धारा 144 की समय सीमा में आदेश दिनांक से दो माह की वृद्धि की गई है । इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक सागर , एस.डी.एम. ( सिटी ) , आयुक्त नगर पालिक निगम सागर , सी.एस.पी.सागर , यातायात पुलिस प्रभारी सागर , तहसीलदार ( नजूल ) सागर एवं शहर के सभी थाना प्रभारियों को पालनार्थ भेजी जावे । साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों , राजनैतिक दलों व संगठनों को भी भेजी जावे । आम जनता की जानकारी के लिए कलेक्टोरेट , जिला पंचायत , नगर पालिक निगम , तहसील एवं जनपद कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावे । उप संचालक जन संपर्क को आदेश की प्रति स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ भेजी जावे , ताकि आम जनता को इस आदेश की जानकारी हो सके । आदेश पारित एवं उद्घोषित ।

Related posts

एक पहल: कर्मचारी बनाएंगे घर पर कचरे से खाद

Bundeli Khabar

हुनर को मुकाम दिलाने को कलेक्टर का प्रयास

Bundeli Khabar

हत्या: निगरानीशुदा बदमाश की तीन आरोपियों ने की चाकू से गोदकर हत्या

Bundeli Khabar

Leave a Comment

error: Content is protected !!