उच्च् न्यायालय में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से नेशनल लोक अदालत संपन्न
378 प्रकरण समझौते से निपटे
3 करोड़ 15 लाख रुपये से अधिक के क्षतिपूर्ति भुगतान का आदेश पारित
जबलपुर/संवाददाता
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति मोहम्मद रफीक और प्रशासनिक न्यायाधीश एवं कार्यपालक अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव तथा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन के मार्गदर्शन में आज शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय बात यह है कि किसी भी पक्षकार या अधिवक्ता को न्यायालय नहीं आना पड़ा। यह लोक अदालत वीडियो कांफ्रेसिंग के द्वारा संपन्न हुई जिसमें 378 प्रकरणों का निराकरण किया गया और लगभग 3 करोड़ 15 लाख 30 हजार 7 सौ उन्नीस रुपये की क्षतिपूर्ति के भुगतान का आदेश हुआ।
इस लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, प्रथम एवं द्तिीय अपील, विविध अपील, राजस्व संबंधी विवाद, चेक अनादरण से संबंधित विवाद, मोटर दुर्घटना से उद्भूत क्षतिपूर्ति हेतु दावा, रिट पिटीशन के मामले के साथ-साथ समस्त समझौता योग्य प्रकरणों को रखा गया। इस नेशनल लोक अदालत में 9 बैंचों का गठन किया गया। जिसमें न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव एवं सदस्य श्री खालिदनूर फखरूद्दीन अधिवक्ता, न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन एवं सदस्य श्री कुनाल ठाकरे अधिवक्ता, न्यायमूर्ति श्रीमती नंदिता दुबे एवं सदस्य श्रीमती शारदा दुबे अधिवक्ता, न्यायमूर्ति श्रीमती अजुली पालो एवं सदस्य श्रीमती दिव्यकीर्ति बोहरे अधिवक्ता, न्यायमूर्ति श्री विजय कुमार शुक्ला एवं सदस्य श्री प्रकाश गुप्ता अधिवक्ता, न्यायमूर्ति श्री संजय द्विेदी एवं सदस्य श्री दिलीप परिहार अधिवक्ता, न्यायमूर्ति श्री विशाल धगट एवं सदस्य श्री अरविंद कुमार पांडेय अधिवक्ता, न्यायमूर्ति श्री अरूण कुमार शर्मा एवं सदस्य श्री अंशुमान सिंह अधिवक्ता तथा न्यायमूर्ति श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह एवं सदस्य श्री नितिन गुप्ता अधिवक्ता की खंडपीठ का गठन किया गया।

