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Madhya Pradesh
August 14, 2026
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मध्यप्रदेश

बाल श्रम एवं बंधक श्रम प्रथा को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलायें -कलेक्टर

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बाल एवं कुमार श्रम की जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स समिति’
सागर/अभिलाष पवार
बाल श्रम एवं बंधक श्रम प्रथा को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएं। उक्त निर्देश कलेक्टर दीपक सिंह ने बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन ) अधिनियम , 1986 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स समिति तथा बंधक श्रम प्रथा ( उत्सादन ) अधिनियम , 1976 के अंतर्गत धारा 132 ) के अंतर्गत गठित जिला सतर्कता समिति की बैठक में दिए ।
कलेक्टर दीपक सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में महिला एवं बाल विकास , विशेष पुलिस इकाई पुलिस , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , सामाजिक न्याय विभाग , जिला शिक्षा अधिकारी , जनसंपर्क विभाग , स्वास्थ्य विभाग , श्रम विभाग के अधिकारी , चाइल्ड लाईन एवं सामाजिक कार्यकर्ता संदीप सबलोक , श्रीमती शारदा खटीक एवं जनसाहस ( एन.जी.ओ. ) के पदाधिकारी उपस्थित हुए ।
कलेक्टर दीपक सिंह द्वारा जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स समिति पदाधिकारियों, सदस्यों को निर्देशित किया कि सप्ताह में एक बार संस्थानों का निरीक्षण कर बाल श्रम के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं इस प्रकार की कार्यवाही प्रति सप्ताह की जावे । सागर जिले के अतर्गत संचालित ईट भट्टा , टावर , होटल एवं औद्यौगिक संस्थानों का निरीक्षण संबंधी एक माह का अभियान चलाया जावे एवं दोषी नियोजकों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जावे । बाल श्रम एवं बंधक श्रम प्रथा को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान , बैनर पोस्टर एवं पम्पलेट के माध्यम से प्रचार प्रसार संबंधी कार्यवाही की जावें ।

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