26.5 C
Madhya Pradesh
July 28, 2026
Bundeli Khabar
images 2 7
मध्यप्रदेशUncategorized

रात्रि 10 से सुबह 6 तक अब नही बज सकेंगे लाऊड स्पीकर डीजे

Bundelikhabar

जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा अंतर्गत रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, किया आदेश पारित

दमोह / भारती शर्मा

दमोह जिले की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत लगातार बढ़ते ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग से ध्वनि प्रदूषण के कारण आम जनमानस के स्वास्थ्य एवं जीवन पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये यह आवश्यक हो गया है, कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को सशर्त प्रतिबंधित किया जाये।

इसी उद्देश्य को लेकर म.प्र. कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये दमोह जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा अंतर्गत आदेश पारित किया है कि रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित अवधि के दौरान म.प्र. कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 2 के तहत प्राधिकृत अधिकारियों से म.प्र. कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 7 के तहत विशेष परिस्थितियों में अनुमति प्राप्त किया जाना अवश्यक होगी।

पारित आदेशानुसार अनुविभाग मुख्यालय/तहसील दमोह नगर एवं तहसील क्षेत्र दमोह एवं दमयंतीनगर के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी दमोह, नगर हटा एवं तहसील हटा के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी हटा, नगर तेन्दूखेड़ा एवं तहसील तेन्दूखेड़ा के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी तेन्दूखेड़ा, नगर पथरिया एवं तहसील पथरियाके लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी पथरिया, तहसील जबेरा के लिये कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार जबेरा, तहसील बटियागढ़ के लिये कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार बटियागढ़, तहसील पटेरा के लिये कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार पटेरा तथा टप्पा तहसील बनवार के लिये कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त तहसीलदार बनवार को अनुमति देने हेतु प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी अनुमति प्रदान करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुमति देने से किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, तथा प्रदान की जाने वाली अनुमति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के अनुरूप हो। म.प्र. कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा-5(2)(ग) में उल्लेखित प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी प्रकार की अनुमति प्रदाय नहीं की जायेगी। कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसके विरूद्ध म.प्र. कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 15 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

FB IMG 1624725780187 2

Bundelikhabar

Related posts

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिलालेख की उपेक्षा करते हुए मनाया जाता है गणतंत्र दिवस

Bundeli Khabar

बिन माँ की बच्ची और बृद्ध माँ को भगवान के भरोसे छोड़ कर रहे देश सेवा

Bundeli Khabar

दो दिवसीय बैक्सीन अभियान को मिलकर सफल बनायें: मुख्यमंत्री

Bundeli Khabar
error: Content is protected !!