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September 29, 2025
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अब 100 प्रतिशत अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे दफ़्तर

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दमोह/भारती शर्मा

शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम, मण्डल के कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगे
सभी सिनेमा घर, थिएटर, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे
रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत कैपेसिटी से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे
संपूर्ण जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक नाईट कर्फ्यु रहेगा
आदेश में किया आंशिक संशोधन
        राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 को संपूर्ण राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित किया गया है। इसी तारतम्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जिला दमोह की राजस्व सीमा अंतर्गत जारी किया गया था, जो वर्तमान में प्रभावशील है। जिले में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये पूर्व जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया हैं।

        जारी आदेश में सभी धार्मिक/पूजा स्थल खुल सकेंगें किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकोल का पालन करना बंधनकारी होगा। समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम, मण्डल के कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगे। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 09 बजे से रात्रि 08 बजे तक खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल, जिम भी उक्त समय में खुल सकेंगे। सभी सिनेमा घर, थिएटर, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे।

        जिम एवं फिटनेस सेंटर रात 08 बजे तक 50 प्रतिशत कैपेसिटी पर कोविड प्रोटोकोल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत कैपेसिटी से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। सभी होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगें। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकत 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी जा सकेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय मजिस्ट्रेट को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगी।

        संपूर्ण जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यु रहेगा, जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 06 बजे तक प्रभावी रहेगा। संपूर्ण जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक नाईट कर्फ्यु रहेगा। राज्य शासन द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन अनिवार्य होगा“ तथा  04 जून 2021 में उल्लेखित शेष प्रतिबंध यथावत रहेंगे।

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