बिजावर (अरविंद अग्रवाल)…. कोरोना की दूसरी लहर के बाद 1 जून से अनलॉक फर्स्ट आरंभ हो रहा है | इसके तहत शर्तों के साथ दुकानें खोलने की भी अनुमति दी जा रही है | एसडीएम राहुल सिलड़िया ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही दुकान खोलने की अनुमति रहेगी | इसमें दुकान में सोशल डिस्टेंस ,मास्क के साथ ही ऐसे दुकानदारों को ही दुकान खोलने की अनुमति रहेगी जो दुकानदार स्वयं और उनके परिवार के टीकाकरण के लिए पात्र सदस्य अपना टीकाकरण करवा चुके हैं | तहसीलदार दुर्गेश तिवारी ने बताया कि दुकानें खुलने पर जांच के लिए गठित दल खुली पाई गई दुकानों के दुकानदारों और उनके परिजनों के टीकाकरण के रिकॉर्ड की जांच करेंगे बगैर टीकाकरण करवाये हुये दुकान खुली मिलने पर दुकान शील कर अन्य विधि सम्मत कार्यवाही भी की जायेगी | इसके साथ ही नो मास्क नो सर्विस नियम भी लागू रहेगा बगैर मास्क लगाए दुकान पर आने वाले किसी भी ग्राहक को सामग्री नहीं दी जा सकेगी | इसके उल्लंघन पर भी दुकान सील की जायेगी | एसडीएम ने बताया कि कोरोना के केस कम जरूर हुए हैं लेकिन हमारी सतर्कता में कमी नहीं आनी चाहिए | सभी को शासन की गाइडलाइन का पालन करना भी और करवाना भी है |
Home » टीकाकरण होने पर ही मिलेगी दुकान खोलने की अनुमति- एसडीएम
previous post
next post
Related posts
- Comments
- Facebook comments