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मध्यप्रदेश

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2022

प्रायवेट स्कूलों की नवीन मान्यता और नवीनीकरण के लिये आवेदन की समय-सारिणी घोषित, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2022, शिक्षा का अधिकार अधिनियम

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत प्रायवेट स्कूलों की मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के लिये राज्य शिक्षा केन्द्र संचालक श्री धनराजू एस ने समय-सारिणी तय करते हुए सभी कलेक्टर्स, जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयकों को निर्देश जारी किए हैं। प्रायवेट स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण के लिये आरटीई एमपी मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन 11 जनवरी से आगामी 10 फरवरी 2022 तक किए जा सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि सत्र 2020-21 से ऑनलाइन मान्यता मोबाइल एप के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था शुरू की गयी है। मोबाइल एप से मान्यता आवेदन करते समय प्रायवेट स्कूल को, आरटीई के मापदंडों की पूर्ति लिये शाला में आवश्यक अधोसंरचना, कार्यरत शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की जीईओ टेग फोटो लेना अनिवार्य है। मोबाइल एप के माध्यम से सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने तथा मान्यता आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था की गयी है। आरटीई एक्ट के अनुसार उपलब्ध मानकों की पूर्ति करने वाले अशासकीय स्कूल की मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 3 वर्ष के लिये जारी की जायेगी।

कलेक्टर द्वारा अपीलीय आवेदनों का निराकरण

स्कूल के आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस तक, संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र ने आवेदन करने में सुविधा की दृष्टि से समय सारिणी के साथ ही विस्तृत निर्देश भी पत्र में दिए हैं। पत्र स्कूल शिक्षा विभाग के वेबपोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/ http://www.educationportal.mp.gov.in/Portal/Public/View_Circular.aspx?id=85431 पर भी देखा जा सकता है।

नियम 2011 के नियम 11(1) के अनुसार कक्षा-8 तक के सभी प्रायवेट स्कूलों (नवीन मान्यता/नवीनीकरण आवेदन) को सत्र 2022-23 की मान्यता के लिये समय-सारणी:

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