31.9 C
Madhya Pradesh
May 24, 2026
Bundeli Khabar
मध्यप्रदेश

नहीं रुकेंगे त्रि-पंचायत चुनाव: हाई कोर्ट का स्टे देने से इंकार

Bundelikhabar

.हाई कोर्ट का स्टे देने से इनकार
.विवेक तन्खा ने कहा सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती
.संवैधानिक वैधता को दी गई थी चुनौती

सौरभ शर्मा/ एडिटर इन चीफ
मध्य प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्टे देने से साफ इनकार कर दिया है उच्च न्यायालय जबलपुर में चली तकरीबन 40 मिनट लंबी बहस के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस माननीय रवि मलिमथ एवं विजय कुमार शुक्ला जी की डबल बेंच ने ग्वालियर खंडपीठ के आदेश को यथावत रखा उन्होंने कहा कि जब ग्वालियर खंडपीठ ने आगामी पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इंकार कर दिया तो बेंच बदलने से क्या होगा एवं उन्होंने कहा मध्यप्रदेश में होने वाले आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को यथावत रखा जाएगा।

याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तंखा ने उक्त आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है मामले की पैरवी करते हुए उन्होंने संविधान की धारा 243a के उल्लंघन के आधार पर याचिका दायर की थी।

ज्ञात हो कि सरकार ने 2019-20 में पंचायत चुनाव का आरक्षण निर्धारित कर दिया था जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी जिसको निरस्त किए बिना अध्यादेश के माध्यम से पुनः अधिसूचना जारी कर दी गई राज्य सरकार ने 21 नवंबर 2021 को 2014 के आरक्षण के रोस्टर के तहत चुनाव कराने की घोषणा की थी जिसके आधार पर याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय से चुनाव पर अंतरिम रोक की मांग कर रहे थे।


Bundelikhabar

Related posts

भाजपा सरकार के परिवहन मंत्री बोले हर जगह होगा कांग्रेस का बहुमत

Bundeli Khabar

प्राइवेट स्कूल स्टाफ ने छात्रा के परिवार से की मारपीट

Bundeli Khabar

कोरोना गाइड लाइन के साये में होगा क्रिसमस और नवबर्ष का जश्न

Bundeli Khabar
error: Content is protected !!