सागर/ब्यूरो
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 निर्वाचन हेतु जारी अधिसूचना के अनुसार आज 4 दिसम्बर से जिलान्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों के ग्रामों में आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ ही जिले में निर्वाचन हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई हैं। निर्वाचन के दौरान लोक प्रशान्ति एवं सुरक्षा बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन कार्य संपन्न कराए जाने हेतु इस बात की पूर्ण संतुष्टि होती हैं कि जिला सागर मध्यप्रदेश की भौगोलिक सीमा अंतर्गत समस्त अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्तियॉ निलंबित कर अनुज्ञप्तियों में धारित शस्त्र संबंधित क्षेत्र के पुलिस थानों में जमा कराए जावें।
इस संबंध में अपर जिला दण्डाधिकारी अखिलेश जैन ने म.प्र. शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा- 17 (3) (ख) के अंतर्गत लोक प्रशान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला-सागर म.प्र. की भौगोलिक सीमा अंतर्गत आने वाली समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियों को चुनाव संपन्न होने तक के लिए निलंबित किया है।
समयाभाव के कारण प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति पर यह आदेश तामील कराया जाना संभव नहीं हैं। अतएव यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता हैं। संबंधित समस्त थाना प्रभारियों का यह उत्तर दायित्व होगा कि वे उनके थाना क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त अनुज्ञप्तिधारियों के अस्त्र/शस्त्र तुरन्त थाना में जमा कराकर अनुज्ञप्तिधारी को विधिवत् पावती अनुदत्त करेंगे। सभी अनुज्ञप्तिधारी तत्काल अपना-अपना शस्त्र संबंधित थाना/कोतवाली में जमा करावेंगें।
उपर्युक्त प्रतिबन्ध विधि एवं व्यवस्था सम्बन्धी ड्युटी में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस कर्मियों एवं बैंक गार्ड, सार्वजनिक-अर्द्ध सार्वजनिक उपक्रमों की सुरक्षा में कार्यरत् गार्डो पर लागू नहीं होगा। यह आदेश आज दिनॉक 4 दिसम्बर से त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने तक प्रभावशील होगा।