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August 13, 2026
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मध्यप्रदेश

अवैध शराब पिलाने के मामले में जबलपुर क्लब हाऊस को नोटिस

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जबलपुर/ब्यूरो

अवैध मदिरा पान कराने के आरोप में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने नौदरा ब्रिज स्थित जबलपुर क्लब हाऊस में सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जबलपुर क्लब हाऊस में 11 जुलाई की रात्रि आबकारी विभाग के अमले द्वारा ली गई तलाशी में 3.45 लीटर विदेश मदिरा जप्त की गई थी।
कलेक्टर द्वारा जबलपुर क्लब हाऊस को जारी नोटिस का जवाब तीन दिन के भीतर मांगा गया है। नोटिस में कहा गया है कि जबलपुर क्लब हाऊस ने विगत 50 वर्षों से सिविलियन बार का क्लब लायसेंस नहीं लिया है। क्लब से जप्त मदिरा में यह स्पष्ट है कि क्लब द्वारा विगत कई वर्षों में बिना लायसेंस के सतत मदिरा का उपभोग कराया जा रहा है और शासन को बड़ी क्षति पहुंचाई जा रही है। यह शासकीय लीज से प्राप्त सम्पत्ति के नियमों का उल्लंघन एवं राजस्व का अपवंचन है। कारण बताओ नोटिस में जबलपुर क्लब हाऊस से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न आबकारी राजस्व के अपवंचन के इस मामले में अपवंचन की राशि क्लब की संपत्ति से वसूल की जाकर क्लब की लीज निरस्त करने की कार्यवाही की जाये। कारण बताओ नोटिस का जवाब मिलने, जप्त मदिरा का रासायनिक परीक्षण होने तथा अन्य विवेचना पूरी होने तक जबलपुर क्लब हाऊस को सील रखने के निर्देश भी कलेक्टर शर्मा ने दिये है।


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