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September 11, 2026
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मध्यप्रदेश

दहेज़, हत्या के आरोपी हुए दोषमुक्त

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सुरेश रजक/बिजावर

बिजावर। अभियोजन कहानी अनुसार मृतिका मनवा बाई पटेल की शादी दिनांक 13/07/2016 को ग्राम तुमर याऊ के आरोपी भगवानदास पटेल के बड़े लड़के मोती पटेल से हिन्दू रीति रिवाज अनुसार सम्पन्न हुई थी। शादी के बाद मृतिका मनवा बाई पटेल अपने मायके आने पर बताती थी कि उसका पति मोती पटेल और ससुर भगवान दास पटेल दहेज़ में एक लाख रुपए लाने को लेकर काफी परेशान कर प्रताड़ित करते रहते हैं, मना करने पर उसके साथ मारपीट करते हैं खाने पीने को नहीं देते हैं जिससे वह बीमार पड़ गई ।तब दहेज़ के रुपए न देने की बुराई मानकर उसका अच्छे से इलाज़ नहीं कराते थे। दिनांक 07/10/2018 को मृतिका मनवा बाई पटेल की तबियत अधिक खराब होने पर उसके ससुराल वाले उसे मायके छोड़ कर चले गए। मृतिका मनवा बाई के गुप्तांग में अत्यधिक ब्लीडिंग होने से उसे करीब 20 दिनों से माहवारी होने पर घर के लोग सरकारी अस्पताल दमोह लाए थे , जहां से जबलपुर रेफर करने पर उसके जबलपुर पहुंचने के पहले ही मृतिका मनवा बाई खत्म हो गई।

पुलिस थाना बक्सवाहा ने मामले में मर्ग जांच आधार पर आरोपीगण पर अपराध धारा 304बी,498ए/34भा द वि व 3/4 दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम के तहत् प्रकरण पंजी बद्ध कर विवेचना की। विचारण उपरांत प्रकरण में आई साक्ष्य और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अधिवक्ता के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदया (श्रीमती निशा गुप्ता मैडम जी) ने मामले में आरोपीगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त कर दिया। आरोपियों की ओर से पैरवी अधिवक्ता हरि नारायण पाठक बिजावर ने की।


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