पाटन/संवाददाता
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मार्च 2023 में नई शराब नीति बनाई गई है जिसके अनुसार कोई भी शराब दुकान किसी भी हाई-वे पर नही होनी चाहिए और न ही किसी धार्मिक स्थल के 100 मीटर के अंदर होना चाहिए ताकि एक ओर दुर्घटनाओं से निजाद पा सकें और दूसरी ओर किसी की धार्मिक भावनाएं भी आहत न हों।
ज्ञात हो शराब दुकान पाटन नई शराब नीति के ठीक प्रतिकूल खुली हुई है क्योंकि एक तो सागर-जबलपुर हाइवे, हनुमान मंदिर पुलिस थाना एवं न्यू बस स्टैंड से मात्र 20 मीटर दूरी पर ही स्थित है जो नई शराब नीति का ठीक उलंघन है, अब देखना यह है कि शासन प्रशासन उक्त शराब दुकान के संबंध में क्या कदम उठाती है।
गैरतलब है कि पाटन क्षेत्र में कई बार मीडिया के माध्यम से उक्त मुद्दे को उठाया गया है साथ ही आम नागरिकों द्वारा भी पूर्व में ज्ञापन दिए गए किंतु प्रशासन के कान पर आज तक कोई जूं नही रेंगा, और न ही कोई उचित कार्यवाही की गई।
शराब दुकान के ठीक पीछे एक मैदान पड़ा हुआ है जो शराब पीने वालों के लिए अहाता बना हुआ है, ऐसा नही की प्रशासन की वहां नजर न पड़ती हो बल्कि पुलिस थाने यह मैदान लगा हुआ है, अब देखने वाली बात यह कि प्रशासन उक्त कृत्य को लेकर कोई कड़ा कदम उठाता है या नियम एक बार फिर से फाईलों की धूल चाटता रहेगा।