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May 31, 2026
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तेंदुए का शिकार करने वाले 8 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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इंदौर/ब्यूरो

उच्च न्यायालय की इंदौर खण्डपीठ ने तेंदुए के शिकार प्रकरण में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों की जमानत याचिकाएँ निरस्त कर दी हैं। ट्रायल कोर्ट इंदौर को इस प्रकरण को 9 माह के भीतर निपटाने के निर्देश दिये गये हैं।

उप वन संरक्षक (वन्य-प्राणी) रजनीश सिंह ने बताया कि अलीराजपुर और धार जिले के निवासी आरोपियों द्वारा अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा के जंगल में तेंदुए का शिकार किया गया था। गिरफ्तार हुए आरोपियों में 2 शिक्षक शामिल हैं। गिरोह के सदस्यों से वन्य-प्राणी भालू के अवयव भी जप्त किये गये थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से वन्य-प्राणी तेंदुए की खाल 1 नग, नाखून 6 नग, मोबाइल 6 नग और एक चार पहिया और एक दो पहिया वाहन जप्त कर वन अपराध प्रकरण 29 अक्टूबर, 2021 को दर्ज किया गया। इस अपराध में पहले 6 और बाद में फरार शेष 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों आरोपियों की निशानदेही पर तेंदुए के शिकार में प्रयुक्त 12 बोर बंदूक, खाली कारतूस और शिकार के बाद तेंदुए की खाल निकालने में प्रयुक्त धारदार हथियार को भी जप्त किया गया है।


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