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April 7, 2026
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मध्यप्रदेश

विधि विशेषज्ञों की राय के बाद पंचायत चुनाव निरस्त

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सौरभ शर्मा/एडिटर इन चीफ
मध्य प्रदेश के त्री-स्तरीय पंचायत चुनाव में जो घटना क्रम पिछले कई दिनों से चल रहा था अब उस पर विराम लग गया है क्योंकि चुनाव को रोकने के लिए जो एक सहमति बनाते हुए केबिनेट ने अपनी मुहर लगा कर प्रस्ताव पारित कर के महामहिम राज्यपाल महोदय के पास भेज दिया गया था जिस पर राज्यपाल ने अपनी मुहर लगाकर चुनाव आयोग को सौंप दिया था, दो दिन के अंतराल के बाद विधि विशेषज्ञों की राय के पश्चात कल और आज तकरीबन डेढ़ घंटे तक प्रधान सचिव, पंचायत और ग्राम विकास विभाग के साथ बैठक करने के बाद आखिरकार देर शाम चुनाव कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया है।

रविवार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिवराज सरकार द्वारा पंचायत चुनाव अधिनियम के तहत जारी अध्यादेश निरस्त करने का प्रस्ताव पास किया गया है, जिसे पंचायत मंत्री महेन्द्र सिसोदिया ने रखा था। कैबिनेट ने राज्यपाल को अध्यादेश निरस्ती मंजूरी के लिये भेजा गया था, राज्यपाल प्रस्ताव पर मोहर लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव निरस्तीकरण के लिए भेज दिया गया था जिस पर आज चुनाव आयोग ने निरस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है। और चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।


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