प्रमोद कुमार/महाराष्ट्र
पुणे : पुणे शहर में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या कम होने के कारण नियमों में छूट दी जा रही है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए शहर में सख्त नियम लगाए गए थे। लेकिन अब मरीजों की संख्या कम होने के कारण पुणे मनपा ने ब्रेक द चेन के तहत मनपा सीमा के लिए संशोधित आदेश जारी किया है। पुणे मनपा आयुक्त विक्रम कुमार ने ब्रेक द चेन को लेकर संशोधित आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत शहर के रेस्टोरेंट ,बार, दुकानों को खुले रखने का टाइम बढ़ा दिया गया है।
संशोधित आदेश निम्न तरह से है
- पुणे मनपा क्षेत्र की सभी दुकानें सभी दिन रात 11 बजे तक खुली रहेंगी
- पुणे मनपा क्षेत्र के सभी रेस्टोरेंट , बार , फ़ूड कोर्ट सभी दिन रात 12 बजे तक खुले रहेंगे
- पुणे मनपा क्षेत्र के एम्युजमेंट पार्क , संग्रहालय व इंडस्ट्रीज 22 अक्टूबर से खुलेगी। साथ ही ओपन प्लॉट में ड्राई राइड्स की परमिशन होगी। लेकिन उसमें पानी के राइड्स के लिए सख्त मनाही होगी
- एम्यूजमेंट पार्क व इंडस्ट्रीज शुरू करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने 18 अक्टूबर को आदेश जारी कर गाइडलाइन्स लागू किया। साथ ही आदेश और गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है।
- संशोधित नियम मनपा क्षेत्र में आने वाले पुणे कैंटोनमेंट और खड़की कैंटोनमेंट बोर्ड पर भी लागू होगा
- ये नियम अगले आदेश तक लागू रहेगा
इन,नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 188 के अनुसार क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।