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April 16, 2026
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मध्यप्रदेश

बिना लायसेंस बीज विक्रय करने पर एफआईआर दर्ज

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जबलपुर / सजल सिंघई

कृषि विभाग द्वारा बिना लायसेंस के बीज विक्रय करते पाये जाने पर शहपुरा विकासखण्ड के ग्राम बेलखेड़ा निवासी आशीष सिंह ठाकुर पिता धीरज सिंह ठाकुर के विरूद्ध बेलखेड़ा थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास डॉ. एस.के. निगम के अनुसार कृषि विभाग के अमले द्वारा अनुविभागीय कृषि अधिकारी डॉ. इंदिरा त्रिपाठी के नेतृत्व में बिना लायसेंस के बीज विक्रय करने की सूचना पर आज गुरूवार को आशीष ठाकुर के बेलखेड़ा स्थित निज निवास पर आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में आशीष ठाकुर को बिना लायसेंस के बीज विक्रय करते पाया गया तथा मौके से ब्राण्डेड कंपनियों के 86 किलो अरहर, 64 किला हाइब्रिड मक्का और तिली बीज के 3 बेग एवं बिल बुक जब्त की गई।
उप संचालक किसान कल्याण के अनुसार बिना लायसेंस के बीज विक्रय के इस प्रकरण में बेलखेड़ा पुलिस थाना में वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी पंकज कुमार श्रीवास्तव द्वारा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 एवं 7 तथा बीज नियंत्रण आदेश के नियम तीन के उल्लंघन पाये जाने पर आशीष ठाकुर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। उप संचालक किसान कल्याण ने बताया कि आज गुरूवार को शहपुरा विकासखण्ड के ग्राम सहजपुर में स्थित खाद-बीज विक्रेता अभिनय कृषि केन्द्र तथा बेलखेड़ा स्थित भूमि एग्रोट्रेडस एवं जानकीरमण कृषि केन्द्र आदि का भी आकस्मिक निरीक्षण किया गया तथा अनियमितता पाये जाने पर इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किये गये है।


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